### ग्रामीण भारत न्यूज | छत्तीसगढ़
शिक्षा एवं रोजगार • विशेष समाचार • 12 अक्टूबर 2026
### छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026: हाईकोर्ट के आदेश के बाद विज्ञापन में बड़ा संशोधन, दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा आवेदन का नया अवसर; 1,654 पदों की भर्ती प्रक्रिया में बदली पात्रता श्रेणियां
रायपुर/बिलासपुर। संवाददाता बिहारी चौहान।
छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षक भर्ती के विस्तृत विज्ञापन के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया है। इस संशोधन से विभिन्न विषयों के शिक्षक पदों के लिए मान्य दिव्यांगता की श्रेणियों का दायरा बढ़ाया गया है। इसके बाद संशोधन के दायरे में आने वाले पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का नया अवसर दिया जाएगा।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह संशोधन उन दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते थे, लेकिन संबंधित विषय के पद के लिए निर्धारित दिव्यांगता श्रेणी में शामिल नहीं होने के कारण पात्रता को लेकर असमंजस में थे। अब संशोधित प्रावधानों के तहत कुछ विषयों के लिए अतिरिक्त दिव्यांगता श्रेणियों को मान्यता दी गई है। हालांकि, अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले संबंधित विषय की पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण संबंधी शर्तों और व्यापमं द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए।
### हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ शुद्धि पत्र
लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026 — मीनाक्षी मंगलेकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में 9 अक्टूबर 2026 को दिए गए आदेश के अनुपालन में विज्ञापन में संशोधन किया गया है।
इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय शालाओं में ई-संवर्ग और टी-संवर्ग के शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए 7 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था। अब उसी भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया गया है।
इस निर्णय का उद्देश्य संबंधित विषयों में दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करते समय संशोधित अधिसूचना के अनुरूप श्रेणियों को शामिल करना है। संशोधन के बाद अभ्यर्थियों को यह देखना होगा कि उनकी दिव्यांगता की श्रेणी उनके इच्छित विषय के शिक्षक पद के लिए मान्य है या नहीं।
### हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के पदों में बदलाव
समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के आधार पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान विषयों के शिक्षक पदों के लिए दो महत्वपूर्ण दिव्यांगता श्रेणियों को उपयुक्त श्रेणियों में शामिल किया गया है।
इन विषयों के लिए निम्नलिखित श्रेणियों का उल्लेख किया गया है:
* पूर्ण दृष्टिबाधिता (Blind): दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए संशोधित पात्रता प्रावधान।
* सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy): इस श्रेणी के पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को संबंधित विषयों के पदों के लिए शामिल किया गया है।
यह संशोधन उन अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। संबंधित अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अन्य सभी निर्धारित शैक्षणिक और भर्ती संबंधी शर्तों को पूरा करते हों।
### गणित और कृषि विषय के लिए भी बदली पात्रता
संशोधित विज्ञापन में गणित और कृषि विषय के शिक्षक पदों के लिए भी कुछ दिव्यांगता श्रेणियों को मान्यता दी गई है।
गणित विषय: गणित शिक्षक पद के लिए सेरेब्रल पाल्सी तथा कुष्ठ रोग से उपचारित दिव्यांगता की श्रेणी को शामिल किया गया है।
कृषि विषय: कृषि शिक्षक पद के लिए सेरेब्रल पाल्सी को उपयुक्त दिव्यांगता श्रेणी में शामिल किया गया है।
इस प्रकार, संशोधन केवल एक या दो विषयों तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग-अलग विषयों के पदों के लिए पात्रता से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इससे संबंधित श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में आवेदन का अवसर मिल सकता है।
हालांकि, केवल दिव्यांगता की किसी श्रेणी का शामिल होना नियुक्ति की गारंटी नहीं है। अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अन्य पात्रता मानदंड, आवश्यक प्रमाणपत्र, आरक्षण संबंधी नियम तथा चयन प्रक्रिया की शर्तों को भी पूरा करना होगा।
### दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए चार प्रमुख समूहों में आरक्षण का वर्गीकरण
दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का वितरण चार प्रमुख समूहों के अंतर्गत श्रेणीवार निर्धारित किया गया है। इनमें दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता, अस्थिबाधिता और बहुदिव्यांगता शामिल हैं।
| संक्षिप्त श्रेणी | दिव्यांगता समूह |
| —————- | ————— |
| VI | दृष्टिबाधिता |
| HI | श्रवण बाधिता |
| OI | अस्थिबाधिता |
| MD | बहुदिव्यांगता |
अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि दिव्यांगता की श्रेणी और किसी विशेष शिक्षक पद के लिए उसकी उपयुक्तता अलग-अलग विषयों के अनुसार निर्धारित हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले संशोधित विज्ञापन में दिए गए संबंधित विषय के प्रावधानों को देखना आवश्यक है।
### कुल 1,654 पदों पर भर्ती का विषयवार विवरण
संशोधित विज्ञापन में कुल 1,654 पदों का उल्लेख है। इनमें ई-संवर्ग के 868 पद और टी-संवर्ग के 786 पद शामिल हैं।
### ई-संवर्ग के 868 पद
| विषय | पदों की संख्या |
| ————— | ————– |
| अंग्रेजी | 319 |
| संस्कृत | 150 |
| सामाजिक विज्ञान | 150 |
| गणित | 135 |
| हिंदी | 109 |
| कृषि | 5 |
| कुल | 868 |
ई-संवर्ग में अंग्रेजी विषय के सर्वाधिक 319 पद बताए गए हैं। संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के 150-150 पद, गणित के 135 पद तथा हिंदी के 109 पद शामिल हैं। कृषि विषय के लिए 5 पदों का उल्लेख है।
### टी-संवर्ग के 786 पद
| विषय | पदों की संख्या |
| ————— | ————– |
| अंग्रेजी | 185 |
| संस्कृत | 150 |
| हिंदी | 141 |
| गणित | 115 |
| सामाजिक विज्ञान | 100 |
| कृषि | 95 |
| कुल | 786 |
टी-संवर्ग में अंग्रेजी के 185 पद हैं। संस्कृत के 150, हिंदी के 141, गणित के 115, सामाजिक विज्ञान के 100 और कृषि विषय के 95 पद शामिल हैं।
इन दोनों संवर्गों को मिलाकर कुल 1,654 पदों का विवरण सामने आया है। हालांकि, इन सभी पदों को दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पद नहीं समझना चाहिए। यह संख्या उपलब्ध समाचार में वर्णित कुल विषयवार पदों की है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों की वास्तविक संख्या और श्रेणीवार वितरण की पुष्टि आधिकारिक विज्ञापन एवं शुद्धि पत्र से की जानी चाहिए।
### ऑनलाइन आवेदन की नई तारीख का इंतजार
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि संशोधन के दायरे में आने वाले नए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा अलग से जारी की जाएगी।
इसका अर्थ है कि पात्रता में हुए बदलाव के बाद संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया के संबंध में व्यापमं की आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी चाहिए। आवेदन की नई तारीख, आवेदन करने की समय-सीमा, पोर्टल से संबंधित निर्देश तथा आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक घोषणा के माध्यम से ही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
अभ्यर्थियों को बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी भी अनधिकृत वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट या अप्रमाणित संदेश में बताई गई आवेदन तिथि पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
### मूल विज्ञापन की अन्य शर्तें रहेंगी यथावत
लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार, 7 अगस्त 2026 को जारी मूल भर्ती विज्ञापन की शेष सभी शर्तें और कंडिकाएं यथावत रहेंगी। संशोधन मुख्य रूप से संबंधित विषयों के शिक्षक पदों के लिए दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणियों के विस्तार से जुड़ा है।
इसलिए अभ्यर्थियों को यह नहीं मानना चाहिए कि विज्ञापन में संशोधन होने से शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया या अन्य सभी नियम अपने आप बदल गए हैं। इन विषयों में वही प्रावधान लागू होंगे, जो मूल विज्ञापन और बाद में जारी आधिकारिक संशोधनों में निर्धारित किए गए हैं।
### अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए?
शिक्षक भर्ती 2026 में आवेदन करने के इच्छुक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना आवश्यक है।
* व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट पर मूल भर्ती विज्ञापन और नवीनतम शुद्धि पत्र देखें।
* अपने इच्छित विषय के लिए मान्य दिव्यांगता श्रेणी की पुष्टि करें।
* अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों की जांच करें।
* आवश्यक दिव्यांगता प्रमाणपत्र एवं अन्य दस्तावेज तैयार रखें।
* नए आवेदन अवसर की आधिकारिक तारीख जारी होने पर समय-सीमा के भीतर आवेदन करें।
* आवेदन संबंधी किसी भी संदेह की स्थिति में आधिकारिक अधिसूचना को प्राथमिकता दें।
आधिकारिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ व्यापमं की वेबसाइट \*\*[https://vyapam.cgstate.gov.in/\*\*](https://vyapam.cgstate.gov.in/**) पर जारी सूचनाएं देख सकते हैं। आवेदन की नई तारीख घोषित होने की पुष्टि संबंधित आधिकारिक नोटिस से ही करें।
### दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह संशोधन?
शिक्षक भर्ती केवल रोजगार का अवसर नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में योग्य अभ्यर्थियों की भागीदारी का माध्यम भी है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पात्रता संबंधी प्रावधानों में संशोधन होने से उन लोगों को आवेदन का अवसर मिल सकता है, जिनकी दिव्यांगता श्रेणी अब संबंधित विषय के लिए उपयुक्त मानी गई है।
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जारी यह संशोधन भर्ती प्रक्रिया में लागू पात्रता प्रावधानों को संशोधित अधिसूचना के अनुरूप करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब संबंधित अभ्यर्थियों की नजर व्यापमं द्वारा जारी की जाने वाली नई आवेदन तिथि और आगे की आधिकारिक प्रक्रिया पर रहेगी।
फिलहाल अभ्यर्थियों को धैर्य रखते हुए आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करना चाहिए। नई आवेदन तिथि घोषित होने के बाद पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
ग्रामीण भारत न्यूज की अपील: शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें, ताकि अभ्यर्थियों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंच सके।
समाचार स्रोत: आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई केलो प्रवाह की 12 अक्टूबर 2026 की समाचार रिपोर्ट।
संवाददाता: बिहारी चौहान ग्रामीण भारत न्यूज | छत्तीसगढ़
संपादकीय नोट: यह समाचार उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुनर्लिखित है। प्रकाशन से पहले पदों की संख्या, संशोधित पात्रता और आवेदन तिथि की आधिकारिक शुद्धि पत्र से पुष्टि कर लें।




















