ग्रामीण भारत न्यूज
रायगढ़, 29 जुलाई 2026। खरीफ मौसम 2026 में किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कृषि विभाग ने जिले के किसानों से समय रहते अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है।
योजना के तहत जिले के किसान धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द, मूंगफली, मसूर, अरहर तथा रागी जैसी अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं एवं उत्पादन संबंधी जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बुवाई एवं रोपण जोखिम, स्थानीयकृत प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम तथा फसल कटाई के बाद निर्धारित अवधि में होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित रखना और कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करना है।
यह योजना ऋणी एवं अऋणी दोनों श्रेणी के किसानों के लिए उपलब्ध है। अऋणी किसान अपने निकटतम बैंक, वित्तीय संस्था या लोक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से बीमा प्रस्ताव पंजीकृत करा सकते हैं, जबकि ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा।
कृषि विभाग के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि के बाद किसी भी बीमा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। योजना के तहत किसानों को कुल बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। धान (सिंचित) के लिए किसान अंश 1,210 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा धान (असिंचित) के लिए 946 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
– आधार कार्ड
– नवीनतम भूमि अभिलेख
– बैंक पासबुक की प्रति
– फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने का स्वघोषणा पत्र
– मोबाइल नंबर
– बटाईदार किसानों के लिए वैध सहमति संबंधी दस्तावेज
उप संचालक कृषि ने सभी किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपनी फसलों का बीमा कराकर योजना का लाभ उठाएं। योजना संबंधी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय अथवा संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
https://www.amazon.in/s?k=crop+pesticide&tag=graminbharatnews21
https://www.amazon.in/s?k=mobile&tag=graminbharatnews21





















